महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने ई-बाइक टैक्सी के लिए अस्थायी परमिट प्रणाली लागू करने की तैयारी की
महाराष्ट्र परिवहन विभाग एक नई प्रणाली लागू करने की योजना बना रहा है, जिसके अंतर्गत निजी दोपहिया वाहनों को अस्थायी परमिट प्रदान कर ई-बाइक टैक्सी के रूप में चलाने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रस्तावित व्यवस्था के तहत लचीली लाइसेंसिंग होगी, जिसे दैनिक या साप्ताहिक आधार पर नवीनीकृत किया जा सकेगा।
इस योजना के तहत, सफेद नंबर प्लेट वाले निजी मोटरसाइकिल चालकों को विशेष शर्तों के अधीन यात्रियों को ले जाने की अनुमति मिल सकती है। यह बदलाव महाराष्ट्र बाइक-टैक्सी नियम, 2025 की वर्तमान आवश्यकताओं में संशोधन होगा, जो अब तक केवल वाणिज्यिक पंजीकरण और पीले रंग की नंबर प्लेट को बाइक टैक्सी सेवा के लिए अनिवार्य करते थे।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मौजूदा नियम आंशिक समय काम करने वाले ड्राइवरों और गिग मजदूरों के लिए व्यवहारिक नहीं साबित हुए हैं, जिससे इस क्षेत्र में भागीदारी सीमित होती रही है। प्रस्तावित परिवर्तन अनौपचारिक रूप से काम करने वाले हजारों राइडर्स को एक नियमन प्रणाली के तहत लाने का प्रयास है।
योजना के अनुसार, राइडर्स अपने निजी वाहनों को निर्धारित डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत कर कम अवधि के परमिट के लिए निर्धारित शुल्क का भुगतान करके आवेदन कर सकेंगे।
यह नीति समीक्षा विशेष रूप से अंतिम मील कनेक्टिविटी की बढ़ती मांग और इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत पर बढ़ती चिंता के मद्देनजर की जा रही है। निजी बाइकों के सीमित वाणिज्यिक उपयोग की अनुमति देकर सरकार ड्राइवरों पर वित्तीय भार कम किए बिना सेवा की उपलब्धता में सुधार करना चाहती है।
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