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  • डीसीपी सेंट्रल नोएडा शक्ति मोहन अवस्थी ने फेस-2 थाने का किया औचक निरीक्षण

ग्रेटर नोएडा: छह फीसदी भूखंडों में जल्द होंगे सड़क, बिजली, पानी और सीवर के कार्य — सीईओ का आश्वासन

Report By : ICN Network ग्रेटर नोएडा। किसानों को आवंटित छह फीसदी भूखंडों में बुनियादी सुविधाएं जैसे सड़क, बिजली, पानी…

सिद्धिविनायक मेट्रो स्टेशन की पहली झलक: भक्तों के लिए अब मेट्रो से सीधे दर्शन का रास्ता

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महाराष्ट्र में ड्रग्स रैकेट का भंडाफोड़: ‘ड्रग्स क्वीन’ सबीना शेख समेत तीन गिरफ्तार

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दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: द्रौपदी का उदाहरण देकर व्यभिचार मामले में आरोपी को बरी किया

Report By : ICN Network दिल्ली हाई कोर्ट ने एक व्यभिचार मामले में आरोपी को बरी करते हुए महाभारत में…

नोएडा सेक्टर 117 में यूनिवर्ल्ड गार्डन्स परियोजना: फ्लैट खरीदारों की 15 वर्षों से लंबित उम्मीदें

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शाहबेरी: सड़क चौड़ा करने में बाधा बन रहे अवैध रैंप को ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने तोड़ा

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नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी पर ईडी की बड़ी कार्रवाई, 200 करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी का मामला उजागर

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गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में थिंग्यान उत्सव 1387 का भव्य आयोजन

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देहरादून: राज्य विश्वविद्यालय विधेयक पर राज्यपाल की आपत्ति, लंबा होगा इंतजार

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{“title_results”:[“कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु घनघोर भगदड़ मामले में तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले वापस लिए”],”content_results”:[“कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ मामले में तीन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हटाईकर्नाटक सरकार ने मंगलवार को 2025 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले में तीन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को औपचारिक रूप से बंद कर दिया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी और 50 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे।इस कदम के तहत सरकार ने पूर्व बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद, पूर्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकाश कुमार विकाश और पूर्व उप पुलिस आयुक्त (सेंट्रल) शेखर एच टेक्कनवर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। यह निर्णय अधिकारियों की लिखित सफाई और प्रशासनिक विभाग की सिफारिशों की समीक्षा के बाद लिया गया है।यह भगदड़ घटना 4 जून 2025 को चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 3 पर हुई थी, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इंडियन प्रीमियर लीग जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक इकट्ठा हुए थे। घटना के तुरंत बाद, सरकार ने पांच पुलिस अधिकारियों को “अश्रीर और लापरवाह” होने के आरोप में निलंबित कर दिया था। इन अधिकारियों में दयानंद, विकाश, टेक्कनवर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सी बालाकृष्ण और कजबन पार्क इंस्पेक्टर ए के गिरिश शामिल थे।28 जुलाई 2025 को विकाश को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों का निलंबन वापस ले लिया गया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकाश ने इस निलंबन को चुनौती देने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक त्रिपाठी न्यायाधिकरण (CAT) का रुख किया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को निर्देश दिया कि वे उनके साथ भी समान व्यवहार करें। इसके बाद राज्य सरकार ने उनकी निलंबन की स्थिति को समाप्त कर दिया।यह निर्णय पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और प्रशासनिक प्रक्रिया की गहन जांच के बाद लिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मामले में कोई ऐसी लापरवाही नहीं पाई गई जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक हो। इस मामले की समीक्षा से यह भी स्पष्ट हुआ कि पूर्व में लिए गए निर्णयों में न्यायसंगत कारणों की कमी थी।सरकार की यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और तर्कसंगत निर्णय के पक्ष में एक मजबूत संदेश है। साथ ही, यह घटनाओं के प्रति प्रशासनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही के मानकों को संतुलित करने का प्रयास भी है।”]}