Report By : Shariq Khan kanpur (UP)
समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है कानपुर में जाजमऊ आगजनी व फर्जी आधार कार्ड समेत कई अन्य मामलों में फंसे विधायक इरफान सोलंकी ने 27 फरवरी को राज्यसभा में होने वाले मतदान में शामिल होने के लिए एमपीएमएलए सेशन कोर्ट में अर्जी देकर अनुमति मांगी थी। कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सत्येंद्र नाथ त्रिपाठी ने अर्जी खारिज कर दी है।
समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किल काम होने का नाम नहीं ले रही है।राज्य सभा के होने वाले चुनाव 27 फरवरी को मतदान करने की अनुमति का एक प्रार्थना पत्र एडीजे 11 में दाखिल किया था।जिसमे कोर्ट ने अपील को खारिज कर कहा की जो दिए गए प्रार्थना पत्र में सेक्शन का उल्लेख नहीं किया गया। कि किस सेक्शन में पत्र दिया गया है। विचरण को ये अधिकार नही है। पैरोल का कोई अधिकार नहीं है। यह कहते हुए आवेदन खारिज कर दिया।वही अभियोजन ने इसका विरोध करते हुए कहा की इस इस प्रार्थना पत्र में वोट देने का अधिकार मांगा है। जिसका अदालत में कोई ऐसा प्राविधान नही है की पैरोल या एंटी सेप्ट्री बेल दी जा सके।