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नौएडा: आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए हाई कोर्ट से राहत

Report By : ICN Network

नौएडा में आउटसोर्सिंग के तहत कार्यरत कर्मचारियों के नियमितीकरण को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह इन कर्मचारियों के नियमितीकरण के संबंध में विचार करे और यदि संभव हो तो उन्हें स्थायी नियुक्ति प्रदान करे। यह आदेश उन कर्मचारियों के लिए राहत की खबर है जो वर्षों से अस्थायी आधार पर कार्यरत थे और स्थायी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे थे।

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा है कि यदि कोई कर्मचारी लंबे समय से समान कार्य कर रहा है, तो उसे नियमित कर्मचारियों के समान वेतन और सुविधाएं मिलनी चाहिए। यह निर्णय “समान कार्य के लिए समान वेतन” के सिद्धांत को लागू करता है, जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करता है।

यह मामला ऐसे समय में आया है जब विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की स्थिति पर सवाल उठाए जा रहे हैं। कई कर्मचारी संगठन और श्रमिक संघ नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, यह तर्क देते हुए कि वे वर्षों से समान कार्य कर रहे हैं और उन्हें स्थायी नौकरी मिलनी चाहिए।

हाई कोर्ट के इस आदेश से उम्मीद जताई जा रही है कि राज्य सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए ठोस कदम उठाएगी। कर्मचारी संगठनों ने इसे एक सकारात्मक दिशा में कदम बताया है और आशा व्यक्त की है कि अन्य विभागों में भी ऐसी पहल की जाएगी।

यह निर्णय श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी विभागों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के नियमितीकरण से न केवल उनकी नौकरी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी, बल्कि कार्यस्थल पर समानता और न्याय भी स्थापित होगा।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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