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Maharashtra : बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई ट्रेन धमाके के सभी 12 अभियुक्त आरोपियों को बरी कर दिया, 11 जुलाई 2006 को हुआ था विस्फोट…

कोर्ट ने विशेष टाडा न्यायालय की ओर से दोषी ठहराए गए सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया है। इनमें से 5 को मृत्युदंड और 7 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को निर्दोष करार देते हुए उन्हें तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया है।
यह फैसला 19 साल बाद आया है। न्यायमूर्ति अनिल किलोर और न्यायमूर्ति एस. चांडक की खंडपीठ ने अपने फैसले में कहा कि अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए सबूतों में कोई ठोस आधार नहीं था। कोर्ट ने सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।
विशेष अदालत ने 2015 में इनमें से पांच को मौत की सजा और सात को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मौत की सजा पाए एक अभियुक्त की 2021 में मौत हो गई थी। अभियुक्तों ने विशेष अदालत द्वारा दी गई सजा और दोषसिद्धि को चुनौती दी थी। हाई कोर्ट का फैसला इस मामले की जांचकर्ता एजेंसी महाराष्ट्र एटीएस के लिए बड़ा झटका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फैसले को चौंकाने वाला बताते हुए कहा कि उन्होंने वकीलों से चर्चा की है और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए फ़ैसला सुनाया गया, जिसमें महाराष्ट्र की विभिन्न जेलों से अभियुक्त पेश हुए। फ़ैसला सुनाए जाने के बाद, कई अभियुक्त भावुक दिखाई दिए और अपने वकील के प्रति आभार व्यक्त किया।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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