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यमुना प्राधिकरण के उलझे फैसलों से बिल्डर को मिली राहत, जमीन पुनः आवंटन की मांग तेज

Report By : ICN Network

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में निंबस प्रोजेक्ट्स लि. को शासन से बड़ी राहत मिली है। औद्योगिक विकास विभाग ने बिल्डर को लगभग पांच वर्षों के लिए “शून्य काल” का लाभ देने का आदेश जारी किया है। इसके साथ परियोजना पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय और सरेंडर की गई जमीन को मौजूदा दरों पर दोबारा आवंटित करने का निर्णय यमुना प्राधिकरण पर छोड़ दिया गया है।

सेक्टर 22A में 102,995.7 वर्गमीटर भूमि 2012 में आवंटित की गई थी, जिस पर 2014 में आइआइटीएल निंबस द पाम विलेज परियोजना का नक्शा स्वीकृत हुआ था। परियोजना में 1906 फ्लैट बनने थे, लेकिन बीच में किसानों को अतिरिक्त मुआवजा वितरण के लिए प्राधिकरण ने 18 करोड़ रुपये से अधिक का नोटिस भेजा। साथ ही, बिल्डर द्वारा पीएसपी पॉलिसी के तहत दिया गया आवेदन वर्षों तक लंबित रहा।

बिल्डर ने जमीन का कुछ हिस्सा वापस कर दिया, फिर भी प्राधिकरण ने ब्याज जोड़कर बकाया राशि मांगी। इन विरोधाभासी कदमों के खिलाफ बिल्डर ने शासन में अपील करते हुए किसान आंदोलन और कोविड के असर के आधार पर “शून्य काल” का लाभ, निशुल्क समय विस्तार और जमीन पुनः आवंटन की मांग रखी।

शासन ने सुनवाई के बाद अगस्त 2017 से अगस्त 2022 तक शून्य काल लागू करने का आदेश दिया है। जमीन पुनः आवंटन और समय विस्तार पर अंतिम फैसला अब यमुना प्राधिकरण करेगा।


By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)