आज से जीएसटी की नई दरें लागू हो गयी हैं। अब से जीएसटी के तहत तीन टैक्स स्लैब (5%, 18% और 40%) लगने वाले हैं। सरकार ने कई चीजों पर टैक्स घटाया है,पर कुछ चीजें पहले से महंगी हो गयी हैं, क्योंकि उन पर टैक्स रेट बढ़ा है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि विलासिता यानी लग्जरी से जुड़े और नुकसानदेह उत्पादों को सिन गुड्स कैटेगरी में रखा गया है और इन पर 40% जीएसटी रेट लागू कर दिए गए हैं।
इन प्रोडक्ट्स में कोल्ड ड्रिंक जैसे लग्जरी और सिगरेट-तंबाकू आदि जैसे नुकसानदेह प्रोडक्ट्स शामिल हैं। वहीं लग्जरी कारों को भी इसी कैटेगरी में शामिल किया गया हैं।
किन वस्तुओं पर लगेगा 40% टैक्स?
पेट्रोल के लिए 1,200 सीसी और
डीजल के लिए 1,500 सीसी से बड़ी सभी कारें 350 सीसी से अधिक क्षमता वाली मोटरसाइकिलें
निजी उपयोग के लिए विमान, हेलीकॉप्टर, मनोरंजन या खेल के लिए नौकाएँ और
अन्य जहाजपान मसाला, तंबाकू, गुटखा, बीड़ी आदिचीनी या मीठा पदार्थ मिलाए हुए वातित जलसुगंधित पेय पदार्थकैफीनयुक्त पेय पदार्थ