झारखंड हाउसिंग बोर्ड का आवासीय प्लाटों पर व्यावसायिक उपयोग रोकने का बड़ा निर्णय
झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने रांची के हरमु और बरियातू इलाकों में 30 से अधिक आवासीय आवंटनों को व्यावसायिक उपयोग के लिए रद्द करने का निर्णय लिया है। यह कार्रवाई कई नोटिस जारी करने के बाद की गई है।
बोर्ड ने जांच के दौरान लगभग 400 व्यावसायिक इकाइयों की पहचान की है जो आवासीय प्लाटों पर संचालित हो रही हैं। यह इकाइयां हरमु, बरियातू तथा अर्गोड़ा क्षेत्रों में स्थित हैं। इस दिशा में बोर्ड की कार्रवाई आवासीय क्षेत्र की अनुमति और योजना के उल्लंघन को लेकर की जा रही है।
इस मामले में झारखंड हाउसिंग बोर्ड ने संबंधित कारोबारियों से जवाब मांगे हैं और उनकी प्रतिक्रियाओं की समीक्षा करेगा। प्रभावित दुकान मालिक पुनर्वास की संभावनाओं के लिए भी बोर्ड से संभावित योजना की मांग कर रहे हैं।
झारखंड के आवासीय नियोजन और शहरी विकास में अनुशासन बनाए रखने के लिए यह कदम महत्त्वपूर्ण माना जा रहा है। बोर्ड ने इस फैसले के माध्यम से आवासीय और व्यावसायिक क्षेत्र के बीच स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित करने का प्रयास किया है, जिससे नगरों का संरचित विकास संभव हो सके।
पूर्व में भी कई बार आवासीय प्लाटों के व्यावसायिक प्रयोग को लेकर शिकायतें आई थीं, जिनका समाधान निकालने के लिए यह कार्रवाई शुरू की गई। जिला प्रशासन और नगर निगम भी इस दिशा में सहयोग प्रदान कर रहे हैं।
इस निर्णय से प्रभावित व्यवसायी अपनी दुकानें बंद या स्थानांतरित करने के विकल्पों पर विचार कर रहे हैं, जबकि पुनर्वास व्यवस्था उनके लिए राहत का विषय बना हुआ है।