दिल्ली उच्च न्यायालय ने संजय कपूर की संपत्तियों को लगाया रोक
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिवंगत उद्योगपति संजय कपूर की संपत्तियों पर रोक लगाने का आदेश दिया है। यह निर्णय करिश्मा कपूर और संजय कपूर के बच्चों द्वारा दायर याचिका के आधार पर लिया गया है। अदालत ने कोर्ट के निर्देशानुसार संपत्तियों पर किसी भी तीसरे पक्ष के अधिकारों के निर्माण को प्रतिबंधित किया है।
अदालत ने संबंधित पक्षों को खाते के विवरण दाखिल करने के निर्देश भी दिए हैं। इस आदेश में विदेशी बैंक खातों एवं क्रिप्टोकरेंसी में रखी गई संपत्तियों को भी सीमित करने का उल्लेख है। यह कदम पारिवारिक संपत्ति विवाद को नियंत्रित करने और उचित अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
संजय कपूर की मृत्यु के बाद संपत्ति से जुड़ा विवाद गहराया था, जिसमें उनकी संतानें शामिल थीं। इस फैसले से बच्चों को उनकी वैध संपत्ति के संरक्षण में सुरक्षा मिलेगी। अदालत का यह स्पष्ट निर्देश है कि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी प्रकार के वैधानिक हस्तांतरण या तीसरे पक्ष के अधिकार स्थापित नहीं किए जा सकते।
यह फैसला न केवल संपत्ति विवाद को संतुलित तरीके से सुलझाने में मदद करेगा, बल्कि न्यायालयीय आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगा। इससे संबंधित पक्षों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही भी बढ़ेगी।