बेंगलुरु में 2,400 वर्ग फीट तक के आवासीय भवनों के लिए पावर कनेक्शन हेतु ओसी छूट का विस्तार
कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु के निवासियों के लिए ऊर्जा कनेक्शन प्राप्त करना और भी सरल कर दिया है। अब 2,400 वर्ग फीट तक के आवासीय भूखंडों पर बने भवनों को पावर कनेक्शन प्राप्त करने के लिए ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट (ओसी) जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।
यह निर्णय एक सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लिया गया है, जिसका उद्देश्य नागरिकों को आवश्यक सेवाओं की सुविधा प्रदान करना और सरकारी प्रक्रियाओं को सरल बनाना है। इस छूट का लाभ करीब चार लाख से अधिक भवनों को मिलने की उम्मीद जताई गई है।
पूर्व में, बिजली कनेक्शन के लिए भवन का वैध ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य था, जो कई मामलों में नागरिकों के लिए बाधा बना हुआ था। अब इस नए नियम के कारण, विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के आवासीय भवनों के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करना आसान होगा, जिससे समय और संसाधन की बचत होगी।
सरकार का यह कदम उन नागरिकों के लिए राहत का संदेश लेकर आया है जो अपने घरों में बिजली सुविधा शुरू करने के लिए ओसी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। यह पहल बेंगलुरु शहर के विकास और नागरिक कल्याण के लिए एक सकारात्मक कदम के रूप में देखी जा रही है।
इस निर्णय से न केवल बिजली विभाग की प्रक्रिया में सुधार होगा, बल्कि निवासियों को भी सरकारी नियमों के चक्रव्यूह से बाहर निकलने का अवसर मिलेगा। सरकारी अधिकारियों का कहना है कि यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगी कि बिना ओसी वाले भवन भी सुरक्षित और नियमित रूप से बिजली सेवा से जुड़ सकेंगे।