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दिल्ली: 10 जुलाई को जारी आदेश के बाद अब उपभोक्ताओं के बिजली बिल में और बढ़ोतरी होगी

दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) ने बिजली वितरण कंपनियों को मई 2026 के लिए तय 10% की सीमा से अधिक फ्यूल एंड पावर परचेज एडजस्टमेंट सरचार्ज यानी एफपीपीएएस वसूलने की छूट दे दी है। 10 जुलाई को जारी आदेश के बाद अब उपभोक्ताओं के बिजली बिल में और बढ़ोतरी होगी। आयोग ने बीआरपीएल, बीवाईपीएल और टीपीडीडीएल के आवेदन पर यह राहत दी है। तीनों डिस्कॉम ने कहा था कि मई 2026 में बिजली खरीद की वास्तविक लागत 30 सितंबर 2021 के टैरिफ आदेश में माने गए आधार लागत से काफी अधिक बढ़ गई है।

डीईआरसी के अनुसार मई 2026 के लिए वास्तविक एफपीपीएएस बीआरपीएल में 25.07%, बीवाईपीएल में 19.91% और टीपीडीडीएल में 12.21% बनता है। लेकिन नियम 134(डी) के तहत एक बिलिंग चक्र में अधिकतम 10% ही वसूला जा सकता है।

नियम 172 के तहत छूट देते हुए आयोग ने अतिरिक्त वसूली की अनुमति दी हैबीआरपीएल: 10% + 7.94% = कुल 17.94%बीवाईपीएल: 10% + 7.43% = कुल 17.43%टीपीडीएल : 10% + 2.21% = कुल 12.21%आदेश की मुख्य बातेंवसूली की यह छूट आदेश जारी होने की तारीख 10 जुलाई से ही लागू होगी। अन्य प्रावधान पहले की तरह लागू रहेंगे। यह छूट खरीद लागत में हुई बढ़ोतरी का उचित हिस्सा वसूलने में आ रही कठिनाई को दूर करने के लिए दी गई है।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )