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बंगाल चुनाव: चुनाव आयोग के राज्य नामितों को मतगणना के दौरान उपस्थित रहने के निर्देश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी की याचिका को खारिज किया

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May 2, 2026 #source
Bengal polls: SC closes TMC plea after EC says state nominees will be present during vote counting

सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल चुनाव में मतगणना पर्यवेक्षकों को लेकर टीएमसी की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणामों के दौरान मतगणना पर्यवेक्षकों के रूप में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को तैनात करने के चुनाव आयोग के निर्णय के खिलाफ त्रिपक्षीय कांग्रेस (टीएमसी) द्वारा दायर याचिका पर कोई आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।

चुनाव आयोग ने न्यायमूर्ति पीएस नारसिंहा और जॉयमल्या बागची की पीठ को आश्वासन दिया कि वह 13 अप्रैल को जारी एक परिपत्र के अनुसार मतगणना में राज्य सरकार के नामित व्यक्ति की नियुक्ति करेगा। इस परिपत्र के पालन को लेकर आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा कि इसे “पूर्ण रूप से” लागू किया जाएगा।

पीठ ने इस प्रस्तुतिकरण को धारण करते हुए कहा कि “कोई अतिरिक्त आदेश आवश्यक नहीं है” और परिपत्र के अक्षर और भाव दोनों के साथ पालन करने पर बल दिया।

राज्य में मतदान दो चरणों में 23 और 29 अप्रैल को सम्पन्न हुआ। दो चरण के मतदान वाले दक्षिण 24 परगना जिले के 15 निर्वाचन क्षेत्रों में रिपोलिंग शनिवार को जारी है। मतगणना सोमवार को होगी।

बुधवार को राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने निर्देश दिया था कि प्रत्येक मतगणना केंद्र पर कम से कम एक केंद्रीय सरकार कर्मचारी होनी चाहिए। राज्य की सत्ताधारी पार्टी टीएमसी ने इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।

कोलकाता हाईकोर्ट ने गुरुवार को टीएमसी की याचिका खारिज कर दी थी। याचिका में तर्क दिया गया था कि केंद्रीय कर्मचारियों पर भाजपा की संभावित प्रभाव और नियंत्रण हो सकता है, जो चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाता था।

यह निर्णय चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि मतगणना के दौरान पर्यवेक्षकों की नियुक्ति मतगणना की निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)