परिवहन विभाग ने 20 दिनों में 206 ओवरलोड वाहनों पर 50.80 लाख रुपये का जुर्माना किया। टीम ने सेक्टर-62, 142, जेवर, नाॅलेज पार्क, बादलपुर और डी-पार्क समेत कई स्थानों पर जांच की। एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए जांच अभियान चलाया गया। क्षमता से ज्यादा माल होने पर वाहन के अनियंत्रित होने, टायर फटने, पलटने, चालक को खतरा जैसी घटनाएं हो सकती हैं। अधिनियम के तहत ओवरलोडिंग पर 20 हजार रुपये का आधार जुर्माना और प्रति टन दो हजार रुपये अतिरिक्त शुल्क वसूला जाता है। साथ ही वाहन जब्तीकरण, लाइसेंस निलंबन और परमिट रद्द करने की कार्रवाई भी की जाती है।