• Tue. May 12th, 2026

दिल्ली उच्च न्यायालय ने द वायर के सिद्धार्थ वरदराजन को OCI कार्ड अस्वीकार किए जाने के केंद्र के फैसले को रद्द किया

Byadmin

May 12, 2026 #oci, #pio, #source
Delhi HC sets aside Centre’s decision rejecting OCI card to The Wire’s Siddharth Varadarajan

दिल्ली उच्च न्यायालय ने सिद्धार्थ वरदराजन के OCI कार्ड अस्वीकृति आदेश को रद्द किया

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को केंद्र सरकार द्वारा द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन की ओवरसीज सिटिजन ऑफ इंडिया (OCI) कार्ड आवेदन अस्वीकार किए जाने वाली अधिसूचना को निरस्त कर दिया।

OCI कार्ड विदेशी नागरिकों को भारतीय मूल का पात्रता प्रदान करता है, जो भारत में बिना किसी समय सीमा के रहने और कार्य करने की अनुमति देता है। वरदराजन, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिक हैं, पहले पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन (PIO) कार्ड धारक थे।

केंद्रीय सरकार ने दिसंबर 31, 2022 को सभी PIO कार्डों की समाप्ति की घोषणा की थी, जिससे यह विदेशी मूल के व्यक्तियों के बीच आव्रजन के लिए OCI योजना में विलय हो गया। PIO कार्ड अब भारत में प्रवेश या आवास के लिए मान्य नहीं हैं।

वरदराजन ने अदालत का रुख तब किया था जब उनकी PIO स्थिति को OCI कार्ड में बदलने की आवेदन अस्वीकार की गई। न्यायालय ने इस अस्वीकार की अधिसूचना पर गौर करते हुए पाया कि इसमें कोई कारण नहीं दिया गया था, जो कि एक वैध आदेश के लिए आवश्यक होता है।

न्यायमूर्ति पुरुषोत्तम कुमार कौरव ने यह कहा कि आदेश के पीछे के कारण उसके हृदय और आत्मा होते हैं, और बिना किसी उचित स्पष्टीकरण के नहीं चलाया जा सकता।

केंद्र सरकार के वकील ने कहा कि वे इस मामले में संबंधित अधिकारियों से निर्देश प्राप्त करेंगे, लेकिन न्यायालय ने स्पष्ट किया कि बिना कारण दिए गए आदेश को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

यह फैसला उन मामलों में एक महत्वपूर्ण मिसाल प्रस्तुत करता है जहां सरकारी निर्णयों को पारदर्शिता और विधिक सक्षमता के साथ जारी किया जाना आवश्यक है।

Source

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)