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दिल्ली में प्राइवेट स्कूल खोलने के नियम बदले, निजी जमीन पर जनहित जांच से छूट

दिल्ली में प्राइवेट स्कूल खोलने की प्रक्रिया को लेकर सरकार ने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब किसी सोसायटी या पब्लिक ट्रस्ट की अपनी कमर्शियल जमीन पर स्कूल खोलने की योजना को जनहित की जांच से नहीं गुजरना होगा। नए नियम 30 सितंबर 2026 को अधिसूचित किए गए हैं।

पहले स्कूल खोलने से पहले यह देखा जाता था कि उस इलाके में नए स्कूल की वास्तव में जरूरत है या नहीं। अब प्राइवेट स्कूल की मान्यता के लिए स्थानीय स्तर पर ‘वास्तविक जरूरत’ साबित करने वाली शर्त भी हटा दी गई है।

हालांकि, सरकारी या नगर निगम की जमीन पर नियम अभी भी अलग हैं। अगर कोई सोसायटी या पब्लिक ट्रस्ट रियायती दर पर या नीलामी के जरिए संस्थागत जमीन लेकर स्कूल खोलना चाहता है, तो उसे Essentiality Certificate लेना जरूरी होगा।

सरकार के मुताबिक, इन बदलावों से निजी जमीन पर स्कूल खोलने की प्रक्रिया पहले के मुकाबले आसान होगी। हालांकि, स्कूलों को बाकी जरूरी नियमों और मानकों का पालन करना होगा।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)