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गुरुग्राम: डीएचबीवीएन ने जारी किया नया रियायती बिजली टैरिफ

दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने पंजीकृत गोशालाओं को दी जाने वाली रियायती बिजली दरों को लेकर नया सेल्स सर्कुलर जारी किया है। यह सर्कुलर मुख्यमंत्री घोषणा के तहत जारी किया गया है, जिसके अनुसार एक ही पंजीकरण संख्या वाली अलग-अलग स्थानों पर स्थित गोशालाओं को अलग-अलग बिजली कनेक्शन दिए जा सकेंगे।
प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह के निर्देशानुसार, अब हरियाणा गो सेवा आयोग में पंजीकृत गोशालाओं को 2 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली आपूर्ति दी जाएगी। शेष राशि राज्य सरकार से सब्सिडी के रूप में दावा की जाएगी। यह सब्सिडी केवल मीटर आधारित वास्तविक बिजली खपत पर ही देय होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया है कि रियायती टैरिफ का लाभ केवल उन्हीं गोशालाओं को मिलेगा, जो हरियाणा गो सेवा आयोग में विधिवत पंजीकृत होंगी। बिजली निगम द्वारा नए टैरिफ में यह भी स्पष्ट किया गया है कि दरें बिजली शुल्क, नगर कर, पंचायत टैक्स और एफपीपीएएस से अलग होंगी।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )