दिल्ली की साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ साल 2018 से जुड़े मानहानि मामले में जमानती वारंट जारी किया है। यह मामला बीजेपी आईटी सेल से जुड़े विकास पांडे की शिकायत पर दर्ज हुआ था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ध्रुव राठी ने अपने यूट्यूब वीडियो में उनके बारे में ऐसी बातें कहीं, जिनसे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।
यह विवाद ध्रुव राठी के साल 2018 में अपलोड किए गए एक वीडियो से जुड़ा है, जिसका नाम ‘BJP IT Cell Part II’ था। विकास पांडे ने इस वीडियो को लेकर अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी।
मामले की सुनवाई के दौरान ध्रुव राठी को अदालत की ओर से समन भेजे गए थे। हालांकि, गुरुग्राम स्थित उनके घर पर नोटिस देने पहुंची टीम को वहां ताला मिला। इसके बाद अदालत ने उनके खिलाफ जमानती वारंट जारी किया।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 31 अक्टूबर 2026 की तारीख तय की है। अब सभी की नजर इस मामले में होने वाली अगली कानूनी कार्रवाई पर रहेगी। ध्यान रहे कि मानहानि के आरोप अभी अदालत में साबित नहीं हुए हैं।

