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दिशा सालियान केस में पुलिस का जवाब: नहीं हुआ था बलात्कार, कोर्ट में हलफनामा दायर

Report By : ICN Network

बॉम्बे हाईकोर्ट में साल 2020 में हुई दिशा सालियान की मौत के मामले में एक अहम सुनवाई हुई। इस दौरान मालवणी पुलिस स्टेशन ने कोर्ट में हलफनामा दायर करते हुए साफ किया कि दिशा के साथ किसी भी प्रकार का यौन शोषण नहीं हुआ था। मेडिकल रिपोर्ट और जांच में इसकी पुष्टि हो चुकी है।

दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की पूर्व मैनेजर दिशा सालियान की 8 जून 2020 को मलाड (पश्चिम) की एक ऊंची इमारत से गिरने से मौत हो गई थी। दिशा के पिता सतीश सालियान ने बेटी की मौत पर सवाल उठाते हुए कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि दिशा के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की गई और इसे राजनीतिक दबाव में आत्महत्या करार दिया गया।

उन्होंने इस मामले में शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कराने की मांग की थी।

मालवणी पुलिस ने कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में कहा है कि दिशा की मौत को लेकर जो आरोप लगाए गए हैं, वे झूठे हैं। मेडिकल रिपोर्ट में बलात्कार की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस ने जांच के सभी तथ्यों कोर्ट के सामने रखे और यह भी बताया कि जांच के दौरान किसी प्रकार की राजनीतिक दबाव की बात सामने नहीं आई।

दिशा के करीबी दोस्तों ने पुलिस को बताया कि वह अपने पारिवारिक विवादों और करियर को लेकर तनाव में थी। इसके अलावा घटना वाली रात वह नशे में थी, जिसकी पुष्टि फॉरेंसिक साइंस लैब ने भी की है। दोस्तों के बयानों के अनुसार, दिशा ने भारी मानसिक दबाव के चलते खुदखुशी जैसा कदम उठाया।

इस केस में आदित्य ठाकरे ने भी हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि उन पर लगे आरोप बेबुनियाद हैं और अदालत के आदेशों से उनकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है।

हाईकोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद तय की है। इस दौरान सभी पक्षों की दलीलें और सबूतों पर विचार किया जाएगा।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)