Report By : ICN Network
नोएडा में इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा (ई-ऑटो) पंजीकरण के माध्यम से चालकों को ₹24 करोड़ का सीधा लाभ प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत, ई-वाहनों पर 100% रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क में छूट प्रदान की गई है।
इस नीति के अनुसार, 14 अक्टूबर 2022 से 13 अक्टूबर 2025 तक राज्य में खरीदे और पंजीकृत किए गए ई-वाहनों पर यह छूट लागू है। इसके अतिरिक्त, 14 अक्टूबर 2025 से 13 अक्टूबर 2027 तक राज्य में निर्मित, बेचे और पंजीकृत ई-वाहनों पर भी यह छूट प्रदान की जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना और प्रदूषण को कम करना है। ई-ऑटो चालकों को इस नीति के तहत पंजीकरण शुल्क और रोड टैक्स में छूट मिलने से आर्थिक रूप से लाभ हुआ है, जिससे उनकी आय में वृद्धि हुई है।
राज्य सरकार की इस नीति से न केवल चालकों को आर्थिक लाभ हुआ है, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नोएडा और आसपास के क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो स्वच्छ और हरित परिवहन प्रणाली की ओर एक सकारात्मक संकेत है।