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दिल्ली: खान सर समेत कोचिंग संचालकों को हाईकोर्ट का नोटिस

हाईकोर्ट ने पत्रकार अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे नेटवर्क की ओर से दायर मानहानि मुकदमे की सुनवाई की। मुकदमा शिक्षक खान सर, फोरपीएम न्यूज नेटवर्क और अन्य शिक्षकों के खिलाफ सोशल मीडिया पर कथित अपमानजनक और दुष्प्रचारपूर्ण पोस्ट को लेकर दायर किया गया है। कोर्ट ने खान सर समेत कोचिंग संचालकों को नोटिस जारी कर 17 जून से पहले जवाब मांगा है।
अवकाशकालीन पीठ की न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया मानहानिकारक सामग्री को हटाया जाना चाहिए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत को बताया गया कि खान सर और अन्य शिक्षकों ने अंजना कश्यप के स्टार टीचर्स वाले बयान पर प्रतिक्रिया में अश्लील, अपमानजनक और हिंसात्मक भाषा का प्रयोग किया। इसमें उनके निजी जीवन, बच्चे की जानकारी उजागर करने और हिंसा की धमकियों का भी आरोप लगाया गया है।
अदालत ने टिप्पणी की कि सोशल मीडिया पर इस तरह की जहरीली भाषा और व्यक्तिगत हमले स्वीकार्य नहीं हैं। अदालत ने अलग-अलग प्रतिवादियों के खिलाफ अलग-अलग आधारों पर सुनवाई करने में आने वाली कठिनाइयों का भी जिक्र किया। मामले की अगली सुनवाई 17 जून को निर्धारित की गई है। याचिकाकर्ताओं ने सभी आपत्तिजनक पोस्ट्स हटाने, माफी मांगने और मुआवजे की मांग की है।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )