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नोएडा में 20 अक्टूबर तक धारा 163 लागू, बिना अनुमति भीड़ जुटाने पर रोक

नोएडा: गौतम बुद्ध नगर जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन ने धारा 163 लागू कर दी है। यह आदेश 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सार्वजनिक कार्यक्रमों, जुलूसों और भीड़ जुटाने को लेकर सख्ती बरती जाएगी।

पुलिस ने यह कदम आगामी त्योहारों, सरकारी भर्ती परीक्षाओं, बोर्ड परीक्षाओं और विभिन्न संगठनों के संभावित प्रदर्शनों को ध्यान में रखते हुए उठाया है। प्रशासन का मकसद जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति से बचना है।

जारी निर्देशों के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर पांच या उससे अधिक लोगों के जुटने के लिए संबंधित अधिकारियों से पहले अनुमति लेनी होगी। बिना इजाजत जुलूस निकालने और सार्वजनिक जगहों पर प्रदर्शन करने की भी मनाही रहेगी।

दिल्ली में प्रस्तावित प्रदर्शन को देखते हुए नोएडा से सटे दिल्ली बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस की टीमें आने-जाने वाले वाहनों पर नजर रख रही हैं, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था को समय रहते रोका जा सके।

पुलिस प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और बिना अनुमति कोई ऐसा कार्यक्रम आयोजित न करें, जिससे कानून-व्यवस्था प्रभावित हो। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)