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कानपुर में सपा विधायक और गठबंधन प्रत्याशी पर पुलिस ने थाना घेरने के मामले में दर्ज किया मुकदमा, 205 कार्यकर्ताओं पर भी FIR

Report By : Rishabh Singh,ICN Network

कानपुर पनकी पुलिस ने ईद पर सपा नेता की अरेस्टिंग के खिलाफ थाने का घेराव और हंगामा करने वाले सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और I.N.D.I गठबंधन लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा समेत 205 कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। ईद पर सपा नेता सम्राट विकास यादव की अरेस्टिंग को लेकर अमिताभ बाजपेई और आलोक मिश्रा ने सैकड़ों समर्थकों के साथ पनकी थाने का घेराव किया था। इस दौरान अमिताभ बाजपेई ने कहा था कि औकात हो तो रामनवमी में ऐसा करके दिखाओ। सपा विधायक का यह विडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था। अब मामले में पनकी थाने की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है।

ईद पर सपा नेता सम्राट विकास यादव ने अर्मापुर ईदगाह में नमाजियों के लिए पानी, लस्सी का स्टॉल लगाया था। पुलिस ने स्टॉल पर अखिलेश यादव और सम्राट की फोटो वाला बैनर लगा होने पर आचार संहिता का उल्लंघन और नमाजियों को सड़क पर नमाज पढ़ने के लिए भड़काने के आरोप में सम्राट को अर्मापुर थाने की पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। अर्मापुर थाने पर बवाल की आशंका पर सम्राट को पनकी थाने में रखा गया था। इधर सपा नेता के अरेस्टिंग की खबर फैलते ही सपा विधायक अमिताभ बाजपेई और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा सैकड़ों समर्थकों के साथ पनकी थाने पहुंच गए थे।

इस दौरान सपा विधायक की पहले तो थानेदार मानवेंद्र सिंह और फिर एसीपी टीबी सिंह से जमकर बहस हुई थी। अमिताभ बाजपेई ने पुलिस को चुनौती देते हुए कहा था कि औकात हो तो राम नवमी पर इस तरह की कार्रवाई करके दिखाओ। विशेष धर्म समुदाय और पार्टी का झंडा देखकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। करीब दो घंटे पर थाने पर हंगामा-बवाल के बाद सपा नेता को जमानत पर छोड़ा गया था।मामले में पनकी थाने की पुलिस ने अब शनिवार देर रात सपा विधायक अमिताभ बाजपेई, गठबंधन के प्रत्याशी आलोक मिश्रा समेत 205 कार्यकर्ताओं के खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की है।

इन धाराओं में दर्ज हुई एफआईआर

  • धारा-186: सरकारी कार्य में बाधा डालना।
  • धारा-188: महामारी एक्ट का उल्लंघन करना।
  • धारा-341: किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना।
  • धारा-505 (2): किसी समुदाय के लिए अपराध करने के लिए उकसाने का प्रयास करना।
  • धारा-125: लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम ।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)