• Wed. Jul 15th, 2026

वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय दिवस का अयोजन

Report By : Shariq Khan Kanpur (UP)

क्राइस्ट चर्च कॉलेज, कानपुर, भारतीय सरकार के शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग की आयोजना में वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन के द्वितीय दिवस का अयोजन डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन सभागार में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का उद्देश्य वैज्ञानिक और तकनीकी उद्देश्यों के लिए हिंदी शब्दावली के प्रयोग को छात्रों और समाज के लाभ के लिए शिक्षादाताओं, शोधकर्ताओं और उद्योगपतियों को एक मंच पर लाना है। दूसरे दिन की चर्चाएँ तीसरे तकनीकी सत्र के साथ शुरू हुईं। दिन के पहले वक्ता प्रोफेसर गिरीश नाथ झा, निदेशक, वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग (सीएसटीटी), शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार थे। उन्होंने प्रतिभागियों को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में तकनीकी लेखन करने के लिए उत्साहवर्धन किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रकाशकों से अनुरोध किया जाता है कि सीएसटीटी द्वारा विकसित मानक शब्दावली के प्रचार को बढ़ावा देने के लिए हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में पुस्तकें तथा पत्रिकाएँ प्रकाशित करें।

सत्र के दूसरी वक्ता डॉ शिल्पा पांडेय वैज्ञानिक, बीएसआईपी, लखनऊ थीं। उन्होंने कहा कि यदि आयोग द्वारा विकसित शब्दावली का सरकार और इसके नियंत्रण में आने वाले निकायों द्वारा प्रयोग नहीं किया जाता है तो तब उसकी स्थापना और उससे लागत होने वाला खर्च व्यर्थ होगा। इसलिए, जब तक आयोग कार्य करता है, उसे निर्देशित किया गया है कि इसकी द्वारा विकसित तकनीकी शब्दावली को पाठ्यपुस्तकों के उत्पादन और पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाना चाहिए।

चौथे तकनीकी सत्र, सम्मेलन का आखिरी सत्र, दो वक्ताओं के साथ था। वे प्रोफेसर सुमन मिश्रा, राजनीति विज्ञान विभाग, एनएसएन पीजी कॉलेज, लखनऊ और प्रोफेसर संजीव ओझा, वरिष्ठ मुख्य वैज्ञानिक, एनबीआरआई, लखनऊ थे। दोनों वक्ताओं ने प्रतिभागियों को बताया कि सीएसटीटी वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दों को हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में विकसित और परिभाषित करने, तकनीकी शब्दकोश, परिभाषात्मक शब्दकोश, विश्वकोश आदि प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, सम्मेलन आयोग भी निगरानी करता है कि विकसित शब्द और उनकी परिभाषाएँ छात्रों, शिक्षकों, विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों, अधिकारियों आदि तक पहुँचती रहें।
मुख्य वक्ता के तौर पर संगोष्ठी में डॉ उपेंद्र पाण्डेय जी उपस्थित रहे जिनका स्वागत डॉ फिरदौस कटियार ने बुके देकर किया।

सम्मेलन एक पैनल चर्चा के साथ समाप्त हुआ।

लगभग 200 प्रतिभागियों ने सम्मेलन में भाग लिया। सभी सत्र बहुत सूचनात्मक थे और प्लेटफ़ॉर्म पर मूल्यवान विचारों का आदान-प्रदान हुआ। व सम्मेलन का संचालन प्रो सुनीता वर्मा ने किया ।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

{“title_results”:[“कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु घनघोर भगदड़ मामले में तीन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ मामले वापस लिए”],”content_results”:[“कर्नाटक सरकार ने बेंगलुरु स्टेडियम भगदड़ मामले में तीन आईपीएस अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हटाईकर्नाटक सरकार ने मंगलवार को 2025 में बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में हुई भगदड़ मामले में तीन भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को औपचारिक रूप से बंद कर दिया। इस हादसे में 11 लोगों की मौत हुई थी और 50 से अधिक व्यक्ति घायल हुए थे।इस कदम के तहत सरकार ने पूर्व बेंगलुरु पुलिस आयुक्त बी दयानंद, पूर्व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकाश कुमार विकाश और पूर्व उप पुलिस आयुक्त (सेंट्रल) शेखर एच टेक्कनवर को सभी आरोपों से मुक्त कर दिया। यह निर्णय अधिकारियों की लिखित सफाई और प्रशासनिक विभाग की सिफारिशों की समीक्षा के बाद लिया गया है।यह भगदड़ घटना 4 जून 2025 को चिन्नास्वामी स्टेडियम के गेट नंबर 3 पर हुई थी, जहां रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) की इंडियन प्रीमियर लीग जीत का जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में प्रशंसक इकट्ठा हुए थे। घटना के तुरंत बाद, सरकार ने पांच पुलिस अधिकारियों को “अश्रीर और लापरवाह” होने के आरोप में निलंबित कर दिया था। इन अधिकारियों में दयानंद, विकाश, टेक्कनवर, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस सी बालाकृष्ण और कजबन पार्क इंस्पेक्टर ए के गिरिश शामिल थे।28 जुलाई 2025 को विकाश को छोड़कर अन्य सभी अधिकारियों का निलंबन वापस ले लिया गया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त विकाश ने इस निलंबन को चुनौती देने के लिए केंद्रीय प्रशासनिक त्रिपाठी न्यायाधिकरण (CAT) का रुख किया, जिसने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और सरकार को निर्देश दिया कि वे उनके साथ भी समान व्यवहार करें। इसके बाद राज्य सरकार ने उनकी निलंबन की स्थिति को समाप्त कर दिया।यह निर्णय पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी और प्रशासनिक प्रक्रिया की गहन जांच के बाद लिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है कि मामले में कोई ऐसी लापरवाही नहीं पाई गई जिससे अनुशासनात्मक कार्रवाई आवश्यक हो। इस मामले की समीक्षा से यह भी स्पष्ट हुआ कि पूर्व में लिए गए निर्णयों में न्यायसंगत कारणों की कमी थी।सरकार की यह कार्रवाई न्यायिक प्रक्रिया और तर्कसंगत निर्णय के पक्ष में एक मजबूत संदेश है। साथ ही, यह घटनाओं के प्रति प्रशासनिक जिम्मेदारी और जवाबदेही के मानकों को संतुलित करने का प्रयास भी है।”]}
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