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योगी सरकार की पहल: बेटियों की शादी के लिए 20 हजार रुपये की सहायता, पात्र परिवार ऑनलाइन करें आवेदन

आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी में मदद के लिए योगी सरकार 20 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान कर रही है। यह सुविधा अन्य पिछड़ा वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग को छोड़कर) के ऐसे गरीब अभिभावकों को मिलेगी, जिनकी बेटी विवाह योग्य हो चुकी है।

जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी लवेश सिसोदिया के अनुसार, सभी दस्तावेजों और पात्रता की जांच के बाद 20 हजार रुपये की सहायता सीधे लाभार्थी को दी जाएगी। आवेदन शादी से 90 दिन पहले या शादी के 90 दिन बाद तक ऑनलाइन जमा किया जा सकता है।

योजना का लाभ पाने के लिए लड़की की आयु न्यूनतम 18 वर्ष और वर की आयु 21 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होना अनिवार्य है।

वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन पाने वालों को आय प्रमाणपत्र देने की आवश्यकता नहीं होगी—वे केवल अपना पेंशन रजिस्ट्रेशन नंबर भरकर आवेदन कर सकते हैं।

आवेदक का बैंक खाता किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में होना ज़रूरी है, क्योंकि जिला सहकारी बैंक के खाते पीएफएमएस पोर्टल पर मान्य नहीं होंगे। आवेदन के साथ पहचान पत्र, बैंक पासबुक, विवाह कार्ड, बेटी का आयु प्रमाणपत्र, आधार कार्ड और आवेदक की फोटो अनिवार्य रूप से संलग्न करनी होगी।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)