Report By : ICN Network
नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल पुराने CNG वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की खबरों पर स्थिति साफ हो गई है। दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है कि CNG और पेट्रोल चालित निजी वाहन, भले ही वे 15 साल पुराने क्यों न हों, फिलहाल प्रतिबंधित नहीं किए जाएंगे।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह नियम अभी केवल डीजल वाहनों पर लागू है, जिनकी उम्र 10 साल पूरी हो चुकी है। दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा तैयार किए गए नए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) के अनुसार, 15 साल पुराने CNG व पेट्रोल वाहनों पर प्रतिबंध की कोई तिथि तय नहीं की गई है।
सरकार ने कहा कि वह राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार कदम उठा रही है। 15 साल पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने की प्रक्रिया पूर्व के आदेशों के अनुसार जारी है, लेकिन CNG और पेट्रोल वाहनों को फिलहाल राहत मिली हुई है।
दिल्ली सरकार की मंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इस मुद्दे पर भ्रांतियां फैलाई जा रही थीं, जिसे अब सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। SOP के अनुसार, केवल उन वाहनों को हटाया जाएगा जो नियमों के अनुसार प्रदूषण फैलाने वाले माने जाएंगे, न कि सिर्फ उम्र के आधार पर।