दिल्ली मेट्रो में महिलाओं के लिए आरक्षित कोच में प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ वित्तीय वर्ष 2024-25 में 2,320 चालान काटे गए हैं। यह कार्रवाई दिल्ली मेट्रो रेलवे संचालन एवं अनुरक्षण अधिनियम के तहत की गई। इस दौरान प्रत्येक आरोपी से 250 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डीएमआरसी) के मुताबिक, इस साल मई में सबसे ज्यादा 443, अप्रैल में 419 व सितंबर में 397 चालान काटे गए।हालांकि, दिसंबर 2024 में सिर्फ एक मामला सामने आया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में सीआईएसएफ या फ्लाइंग स्क्वायड के अधिकारी चेतावनी देकर छोड़ देते हैं लेकिन रिकॉर्ड रखा जाता है। महिला यात्रियों को सुरक्षित और सहज यात्रा अनुभव देने के लिए मेट्रो प्रशासन ने कई जागरूकता अभियान भी शुरू किए हैं। इनमें ट्रेनों व प्लेटफॉर्म पर नियमित उद्घोषणाएं, सोशल मीडिया पर डिजिटल अभियान और कोच पर स्पष्ट संकेतक शामिल हैं। महिलाओं के लिए एक कोच आरक्षित होता है। दिल्ली मेट्रो 395 किलोमीटर लंबे नेटवर्क पर 257 स्टेशनों के साथ 10 रंग-कोडित लाइनों पर सेवाएं दे रही है।