Report By : ICN Network
नोएडा प्राधिकरण ने न्यू नोएडा क्षेत्र में भूमि खरीद और निर्माण पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। इस कदम के तहत, न्यू नोएडा के 80 गांवों में भूमि अधिग्रहण और विकास की प्रक्रिया को नियंत्रित किया जाएगा। इस क्षेत्र में लगभग 209.11 वर्ग किमी भूमि शामिल है, जिसमें से पहले चरण में 15 गांवों की 3165 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा।
यह योजना अक्टूबर 2024 में जारी की गई अधिसूचना के तहत शुरू हुई, जिसमें कहा गया था कि इस क्षेत्र में बिना अनुमति के कोई निर्माण अवैध माना जाएगा। इसके लिए चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे, जिन पर लिखा होगा कि यह भूमि न्यू नोएडा के लिए अधिसूचित है और यहां कोई भी निर्माण अवैध है।
भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजा दरों को लेकर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और बुलंदशहर के जिलाधिकारी से बातचीत की जा रही है। प्राधिकरण का उद्देश्य है कि यह प्रक्रिया आपसी सहमति से संपन्न हो, ताकि विकास कार्यों में कोई रुकावट न आए।
इस क्षेत्र में अवैध निर्माण की निगरानी के लिए ड्रोन सर्वेक्षण और सेटेलाइट मैपिंग की जाएगी। 18 अक्टूबर 2024 के बाद किए गए किसी भी निर्माण को अवैध माना जाएगा, और प्राधिकरण ने इस पर सख्त कार्रवाई करने की बात कही है।
न्यू नोएडा के विकास को चार चरणों में पूरा किया जाएगा, जिसमें पहले चरण में 2023-2027 तक 3165 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाएगा। इसके बाद 2027-2032, 2032-2037, और 2037-2041 के दौरान बाकी भूमि का विकास किया जाएगा।
इस योजना के तहत, 40% भूमि को औद्योगिक उपयोग के लिए, 13% को आवासीय उपयोग के लिए, और 18% को हरित क्षेत्र और मनोरंजन गतिविधियों के लिए आरक्षित किया गया है। इसके अलावा, वाणिज्यिक, सार्वजनिक सेवा, संस्थागत सुविधाओं, जल निकाय, यातायात और परिवहन के लिए भी भूमि निर्धारित की गई है।
इस योजना के अंतर्गत, न्यू नोएडा को एक आधुनिक औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा, जो निवेशकों और व्यवसायियों के लिए कई अवसर प्रदान करेगा और इस क्षेत्र के आर्थिक विकास में तेजी लाएगा।