• Tue. Jul 1st, 2025

दिल्ली में निर्माण कार्य के लिए नया नियम: रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, उल्लंघन पर चालान

Report By : ICN Network

दिल्ली सरकार ने एक नया नियम लागू किया है जिसके तहत अब शहर में किसी भी निर्माण या विध्वंस कार्य को शुरू करने से पहले उस साइट को दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के डस्ट पॉल्यूशन कंट्रोल पोर्टल पर रजिस्टर करना जरूरी होगा। यह नियम नगर निगम (MCD), नई दिल्ली नगर निगम (NDMC), और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड (DCB) द्वारा दी जाने वाली भवन योजनाओं की मंजूरी के लिए भी अनिवार्य कर दिया गया है।

500 वर्ग मीटर या उससे बड़े प्लॉट पर निर्माण कार्य करने वाले सभी को इस पोर्टल पर अपनी साइट का खुद से मूल्यांकन करना होगा और हर 15 दिन में स्व-घोषणा पत्र जमा करना होगा। साथ ही साइट पर 360-डिग्री वीडियो फेंसिंग और कम लागत वाले पार्टिकुलेट मैटर सेंसर भी लगाना अनिवार्य होगा, ताकि धूल प्रदूषण पर नजर रखी जा सके।

इस व्यवस्था के जरिए अधिकारियों को यह पता चलेगा कि कौन सी साइट धूल उत्सर्जन के नियमों का उल्लंघन कर रही है। नियमों का पालन न करने वालों को तीन चेतावनियों के बाद चालान जारी किया जाएगा। इसके अलावा सभी निर्माण स्थलों पर DPCC पोर्टल की रजिस्ट्रेशन ID को स्पष्ट रूप से दिखाना अनिवार्य होगा।

दिल्ली में वायु प्रदूषण में धूल की भागीदारी करीब 33% है, इसलिए यह कदम निर्माण स्थलों से निकलने वाली धूल को नियंत्रित कर वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया है।

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *