Report By : ICN Network
VAHAAN डाटाबेस के मुताबिक, दिल्ली में करीब 62 लाख वाहन ऐसे हैं जिन्हें अब “End of Life” (EoL) श्रेणी में रखा गया है। इनमें लगभग 41 लाख दोपहिया और 18 लाख चारपहिया वाहन शामिल हैं। एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी इनकी संख्या कम नहीं है — हरियाणा में करीब 27.5 लाख, उत्तर प्रदेश में 12.4 लाख और राजस्थान में 6.1 लाख ऐसे वाहन दर्ज हैं।
अगर आपकी गाड़ी 15 साल से अधिक पुरानी है और आप दिल्ली में रहते हैं, तो आज घर से बाहर निकलने से पहले सतर्क हो जाइए। राजधानी में तय अवधि पार कर चुके वाहनों के खिलाफ आज से सख्त अभियान शुरू हो गया है। इसके तहत 350 पेट्रोल पंपों पर निगरानी रखी जा रही है और 100 पेट्रोल पंपों पर पुलिस बल तैनात किया गया है।
अब राजधानी दिल्ली में 15 साल से अधिक पुरानी पेट्रोल और 10 साल से ज्यादा पुरानी डीजल गाड़ियां सड़कों पर नहीं दौड़ सकेंगी। न ही इन्हें किसी पेट्रोल पंप से ईंधन मिलेगा। दिल्ली सरकार ने पुराने और तय आयुसीमा पार कर चुके वाहनों के खिलाफ सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। ऐसे वाहन मिलने पर मालिक को ₹10,000 तक का जुर्माना भरना होगा। वहीं, जिन दोपहिया वाहनों की वैधता समाप्त हो चुकी है, उनके ज़ब्त होने की स्थिति में ₹5,000 का चालान काटा जाएगा।
इस सख्त कार्रवाई के तहत राजधानी के 350 पेट्रोल पंपों को चिह्नित किया गया है। इनमें से 100 सबसे व्यस्त पंपों पर दिल्ली पुलिस की टीमें मुस्तैदी से तैनात रहेंगी। 59 पेट्रोल पंपों पर परिवहन विभाग के अधिकारी नजर रखेंगे, जबकि 91 संवेदनशील पंपों पर पुलिस और ट्रांसपोर्ट विभाग की संयुक्त टीमें निगरानी करेंगी। इसके अलावा, 100 कम संवेदनशील पंपों की देखरेख नगर निगम (MCD) के कर्मचारी करेंगे।