- सबसे पहले आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं और ITR-2 या ITR-3 Excel यूटिलिटी डाउनलोड करें।
- डाउनलोड करने पर एक ZIP फाइल मिलेगी जिसमें Excel फॉर्मेट में यूटिलिटी मौजूद होगी।
- इस Excel में अलग-अलग शेड्यूल और सेक्शन होंगे, जहां आप अपनी इनकम, डिडक्शन्स और अन्य डिटेल्स भर सकते हैं।
- सभी जरूरी जानकारियां भरने के बाद इस फाइल को सेव करें।
- फिर ई-फाइलिंग पोर्टल पर वापस जाएं और तैयार Excel फॉर्म को अपलोड करें।
- ITR सबमिट करने के बाद, 30 दिनों के भीतर रिटर्न को वेरिफाई करना अनिवार्य है—चाहे OTP से हो या डिजिटल सिग्नेचर से।
ITR फाइलिंग होगी आसान: इनकम टैक्स विभाग ने ITR-2 और ITR-3 के लिए Excel यूटिलिटी की शुरुआत की, जानें कैसे करें इस्तेमाल
