Report By: ICN Network
उत्तर प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1 से 30 सितंबर 2025 तक ‘नो हेलमेट, नो फ्यूल’ नामक विशेष अभियान चलाएगी। इस दौरान बिना हेलमेट पहने दोपहिया वाहन चालक पेट्रोल पंपों से ईंधन प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
अभियान के क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी जिलाधिकारी और जिला सड़क सुरक्षा समिति (DRSC) ने संभाली है, जिसमें पुलिस, परिवहन, राजस्व और जिला प्रशासन मिलकर सहयोग कर रहे हैं।
यूपी सरकार का कहना है कि यह पहल दंड देने के लिए नहीं, बल्कि जनता को सुरक्षित व्यवहार अपनाने के लिए प्रेरित करने हेतु की जा रही है।
मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अनुसार सेक्शन 129 हेलमेट पहनना अनिवार्य करता है और सेक्शन 194D उल्लंघन पर जुर्माना लगाने का प्रावधान देता है। सुप्रीम कोर्ट की सड़क सुरक्षा समिति ने भी राज्यों को हेलमेट अनुपालन सख्ती से लागू करने का सुझाव दिया है।
तेल विपणन कंपनियां—IOCL, BPCL, HPCL, पेट्रोल पंप संचालक, खाद्य एवं रसद विभाग और जनसंपर्क विभाग सभी इस अभियान में सक्रिय सहयोग कर रहे हैं।
परिवहन आयुक्त ने कहा है, “यह अभियान दंड नहीं, बल्कि सुरक्षा का संकल्प है। हेलमेट पहनना जीवन की सबसे सरल सुरक्षा कवच है।”