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दिल्ली : माॅल, होटल, काॅलेज और ऑफिसों के लिए आदेश.

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने सर्दियों में प्रदूषण से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। सभी ऊंची व्यावसायिक इमारतों को एंटी-स्मॉग गन लगाने के निर्देश दिए गए हैं। यह नियम इस साल से लागू हो रहा है जिसमें व्यावसायिक परिसर मॉल होटल और शैक्षणिक संस्थान शामिल हैं। प्रदूषण का स्तर कम करने के लिए यह कदम उठाया गया है। नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है।

मानसून की विदाई और सर्दियों की दस्तक को ध्यान में रखते हुए राजधानी में वायु प्रदूषण से जंग की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) ने सभी ऊंची कमर्शियल बिल्डिंगों को एंटी स्माग गन लगाने के निर्देश दिए हैं।

यह नियम इसी साल से लागू किया जा रहा है। यह इसलिए भी काफी अहम है क्योंकि इन ऊंची कमर्शियल बिल्डिंगों में सभी कमर्शियल कांप्लेक्स, माॅल, होटल, ऑफिस की बिल्डिंग, शैक्षणिक संस्थान और यूनिवर्सिटी भी सम्मिलित हैं। खासकर उन बिल्डिंगों में, जिनमें छह या इससे अधिक मंजिल हैं।

यह नियम इसी साल 29 मई को लागू किया गया था। लेकिन नियम लागू होने के साथ ही साल भर के लिए बनाए गए इस नियम में इन एंटी स्माग गन को मानसून के दौरान छूट दे दी गई थी।

यह छूट 15 जून से एक अक्टूबर के लिए है। ऐसे में यह नियम पहली बार दो अक्टूबर से लागू होगा। ऐसे में डीपीसीसी ने सभी को इसके लिए तैयार रहने के आदेश फिर से जारी किए हैं। आदेश के तहत दिल्ली में प्रदूषण की वजह पीएम 10 और पीएम 2.5 है। अक्टूबर 2024 से जनवरी 2025 तक पीएम 10 का औसत स्तर 420 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा।

वहीं पीएम 2.5 का स्तर 271 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर रहा। इस दौरान प्रदूषण का स्तर भी बहुत खराब से गंभीर स्तर पर रहा। 33 दिन खराब, 72 दिन बहुत खराब एवं 14 दिन प्रदूषण गंभीर स्थिति में रहा। इसी प्रदूषण को कम करने के लिए ऊंची बिल्डिंगों पर एंटी स्माग गन लगाने की तैयारियां की जा रही हैं।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )

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