जनपद गौतम बुद्ध नगर न्यायालय ने दो वर्षीय मासूम बच्ची का अपहरण कर उसके परिजनों से 40 लाख रुपए की फिरौती मांगने के मामले में तीन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस आयुक्त श्रीमती लक्ष्मी सिंह के मीडिया प्रभारी ने बताया कि घटना 27 अप्रैल 2010 की है। पीड़ित ने थाना सेक्टर 24 में मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी 2 वर्ष की पुत्री घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान उसकी मौसी का नाबालिक लड़का घर आया और बच्ची को नीचे लेकर गया। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनो ने उसके मोबाइल पर फोन किया, तो उसने फोन नहीं उठाया। परिजनों इस मामले की शिकायत 28 अप्रैल 2010 को थाना सेक्टर 24 में की थी। पीड़ित के अनुसार उसके फोन पर फोन आया तथा आरोपियों ने 40 लाख रुपए की फिरौती की मांग की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की तथा पुलिस ने इस मामले में सोनू कश्यप, शिवकुमार और रिंकू को गिरफ्तार किया। बच्ची को सकुशल मेरठ से बरामद किया।
उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश गौतम बुद्ध की न्यायालय में चल रही थी। उन्होंने बताया कि न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाया तथा सोनू कश्यप, शिवकुमार और रिंकू को सोमवार की शाम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इन पर 30-30 हजार रुपए के जुर्माना भी लगाया गया है।