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ग्रेटर नोएडा: आवासीय सोसाइटी या औद्योगिक परिसर को अपना गीला और सूखा कूड़ा अलग रखते हुए उसे खुद से निस्तारित करना अनिवार्य

ByAnkshree

Dec 13, 2025
ग्रेटर नोएडा। बल्क वेस्ट जेनरेटर्स-बीडब्ल्यूजी जैसे आवासीय सोसाइटी या औद्योगिक परिसर को अपना गीला और सूखा कूड़ा अलग रखते हुए उसे खुद से निस्तारित करना अनिवार्य है। निरीक्षण में लापरवाही मिलने पर सोसाइटी या कंपनी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
बृहस्पतिवार को प्राधिकरण में आयोजित कार्यशाला में बीडब्ल्यूजी के प्रतिनिधियों को इसके बारे में बताया गया। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल के अनुसार सभी बल्क वेस्ट जनरेटरों को कूड़े का खुद से प्रबंधन करना होता है। पिछले दिनों निरीक्षण में लापरवाही सामने आईं। कुछ सोसाइटी पर जुर्माना भी लगाया गया।

बताया गया कि सोसाइटी व उद्योगों को कूड़े को सेग्रिगेट करने, उसे सुरक्षित स्थान पर रखने, गीले कचरे का निस्तारण, अधिकृत एजेंसियों को सेग्रिगेट कचरे का हस्तांतरण, यूजर चार्ज का समय से भुगतान और कूड़े के प्रबंधन की रिपोर्ट प्राधिकरण को देना अनिवार्य है। सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता एवं जिम्मेदार अपशिष्ट प्रबंधन पर सामूहिक रूप से शपथ ली।ग्रेनो प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग से सहायक प्रबंधक गौरव बघेल, इंडस्ट्री बिजनेस एसोसिएट के अध्यक्ष अमित उपाध्याय, कोषाध्यक्ष राकेश अग्रवाल सहित उद्योगों के प्रतिनिधिगण मौजूद रहे।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )