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कोलकाता उच्च न्यायालय ने रिपोलिंग से पहले TMC के फाल्टा उम्मीदवार के खिलाफ कोई दबावपूर्ण कार्रवाई न करने का निर्देश दिया

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May 18, 2026 #EVM, #source, #tmc
Calcutta HC directs no coercive action against TMC’s Falta candidate ahead of repolling

कोलकाता उच्च न्यायालय ने फाल्टा में TMC उम्मीदवार पर दबावपूर्ण कार्रवाई पर रोक लगाई

कोलकाता उच्च न्यायालय ने सोमवार को पश्चिम बंगाल पुलिस को निर्देश दिया कि वह त्रिणमूल कांग्रेस के नेता और फाल्टा विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार जहांगिर खान के खिलाफ कोई दबावपूर्ण कार्रवाई न करे, जहां पुनः मतदान होना है।

पुनः मतदान 21 मई को होगा और मतगणना 26 मई को की जाएगी।

न्यायमूर्ति सौगाता भट्टाचार्य इस मामले में खान की याचिका सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि चुनाव के दौरान उन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज किए गए हैं और उन्होंने दबावपूर्ण कार्रवाई से सुरक्षा की मांग की है।

खान ने यह भी अनुरोध किया कि उनके खिलाफ दर्ज सभी लंबित प्राथमिकी की जानकारी उन्हें प्रदान की जाए।

राज्य में हाल ही में गठित भारतीय जनता पार्टी सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले डिप्टी सॉलिसिटर जनरल धीरज त्रिवेदी ने कहा कि खान के खिलाफ मामले बूथ कैप्चरिंग और मतदाताओं को भयभीत करने के आरोपों से संबंधित हैं।

4 मई को हुए राज्य निर्वाचन में भाजपा ने त्रि‍णमूल कांग्रेस को पराजित किया था, जिससे ममता बनर्जी के 15 वर्ष के शासन का अंत हुआ।

जहाँ फाल्टा में मतदान 29 अप्रैल को हुआ था, वहीं चुनाव आयुक्त ने 2 मई को इस क्षेत्र में “गंभीर चुनावी अपराधों” के कारण पुनः मतदान का आदेश दिया था। इस सीट पर चुनावी अनुचित प्रक्रियाओं के आरोप लगे थे।

चुनाव आयोग ने बताया कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से शिकायतें मिली हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के बटन पर काले चिपकने वाले टेप या इत्र लगाने जैसे आरोप शामिल हैं, जो मतदान प्रक्रिया पर प्रभाव डालने वाले पैमानों को दर्शाते हैं।

यह आदेश राजनीतिक स्थिरता और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए आया है। अदालत ने यह स्पष्ट किया कि किसी भी पक्ष के खिलाफ गैरकानूनी दबाव या कार्रवाई चुनाव की गरिमा को नुकसान पहुंचा सकती है।

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Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)