दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका खारिज की। याचिका में भारत निर्वाचन आयोग को निर्देश देने की मांग थी। इसमें आम आदमी पार्टी (आप) का पंजीकरण रद्द करने को कहा गया था।
अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दुर्गेश पाठक को अयोग्य ठहराने की भी मांग थी। अदालत ने कहा कि व्यक्तियों पर अवमानना कार्यवाही पार्टी पंजीकरण को प्रभावित नहीं करती।