इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवती से छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने की कोशिश और धमकी देने के आरोपी कॉलेज छात्र अंशुल तंवर को जिला अदालत से अग्रिम जमानत मिली है। अदालत ने मामले की परिस्थितियों और आरोपी के आपराधिक इतिहास न होने को देखते हुए उसे शर्तों के साथ अग्रिम जमानत दी है।
मामला थाना बीटा-2 क्षेत्र का है। दिल्ली निवासी युवती ने 11 मई को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। युवती ने बताया था कि वह 6 मई से ग्रेटर नोएडा की एक सोसाइटी में रह रही थी। इसी दौरान उसकी इंस्टाग्राम पर अंशुल तंवर नामक युवक से बातचीत शुरू हुई। आरोपी ने खुद को स्थानीय निवासी बताते हुए एसी दिलाने में मदद करने की बात कही। 8 मई की शाम करीब साढ़े सात बजे आरोपी उसके घर के नीचे पहुंचा और एसी की दुकान पर चलने के लिए कहा। आरोप है कि युवक उसे अपनी कार में बैठाकर सेक्टर-148 की ओर ले गया। रास्ते में सुनसान स्थान पर कार रोककर आरोपी ने जबरन पीछे की सीट पर बैठाने की कोशिश की और अश्लील हरकतें कीं। युवती ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसके कपड़े फाड़ने का प्रयास किया। बाद में आरोपी उसे नॉलेज पार्क मेट्रो स्टेशन के पास छोड़कर फरार हो गया। वहां से युवती ने महिला हेल्पलाइन पर कॉल की थी।
वहीं आरोपी के अधिवक्ता ने दलील दी कि आरोपी और युवती एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। दोनों के बीच पहले से परिचय था। आपसी कहासुनी के बाद झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और केस डायरी का अवलोकन करने के बाद अदालत ने आरोपी को जमानत प्रदान की है।
ग्रेटर नोएडा: इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद युवती से छेड़छाड़, कपड़े फाड़ने की कोशिश

