अंधेरी ईस्ट में विषम-जोड़ पार्किंग नियम से ट्रैफिक में सुधार के लिए कड़ाई
मुंबई पुलिस ने अंधेरी ईस्ट के MIDC इलाके में यातायात सुगमता हेतु सात प्रमुख मार्गों पर अस्थायी विषम-जोड़ पार्किंग प्रतिबंध लागू किया है। यह निर्देश 28 मई से प्रभावी होकर 27 अगस्त तक लागू रहेगा। पूर्वी उपनगर ट्रैफिक विभाग के उप पुलिस आयुक्त प्रदीप चव्हाण द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इन मुख्य सड़कों पर लगातार भारी वाहनों के दोनों तरफ पार्किंग से यातायात जाम की स्थिति उत्पन्न होती थी, जिससे आपातकालीन सेवाओं को भी काफी मुश्किलें हो रही थीं। इसलिए, पुलिस ने इस समस्या को कम करने और आपातवाहनों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए विषम-जोड़ पार्किंग नियम लागू किया है। इसका उद्देश्य इस व्यस्त औद्योगिक और वाणिज्यिक क्षेत्र में ट्रैफिक प्रबंधन को प्रभावी बनाना है। पुलिस विभाग ने आम जनता से अपील की है कि वे निर्धारित नियमों का कड़ाई से पालन करें ताकि ट्रैफिक में सुधार हो सके और अवांछित चालान से बचा जा सके।पार्किंग नियम
ग्रहणीय कैलेंडर के अनुसार, महीने की सम तिथियों को वाहनों को सड़क के उत्तरी पक्ष पर ही पार्किंग करने की अनुमति होगी। वहीं, विषम तिथियों पर वाहनों को सड़क के दक्षिणी पक्ष पर ही पार्क करना होगा। किसी भी दिन विपरीत तरफ पार्किंग नियम उल्लंघन माना जाएगा।विषम-जोड़ पार्किंग वाले मार्ग
- गुरु गोबिंद सिंह रोड (शेरे पंजाब रोड से टोलानी कॉलेज तक)
- कोंडविता रोड (अपना ढाबा से पिडिलाइट कंपनी तक)
- दत्ता जगदंबा मंदिर रोड (हनुमान मंदिर से मालपा डोंगरी रोड तक)
- सेंट्रल रोड (रोल्टा जंक्शन से सविधान चौक तक)
- बी क्रॉस रोड (रोड नंबर 7 से आकृति रोड, स्टार बिल्डिंग तक)
- सुरेन रोड (एलएंडटी कंपनी से टीसीएस कंपनी तक)
- रोड नंबर 11 (सेंट्रल रोड MIDC से महाकाली केव रोड तक)

