महाराष्ट्र सरकार ने पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी में मौका देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। राज्य मंत्रिमंडल ने गणवेश वाली ग्रुप-C सेवाओं की भर्ती में महाराष्ट्र के निवासी पूर्व अग्निवीरों को 10% समानांतर आरक्षण देने की नीति को मंजूरी दी है।
इस फैसले के तहत पूर्व अग्निवीरों को पुलिस, जेल, फायर ब्रिगेड, वन विभाग, राज्य आबकारी और नगर विकास जैसे विभागों में अलग-अलग पदों पर भर्ती का अवसर मिलेगा। इनमें पुलिस कॉन्स्टेबल, फायरमैन, रेस्क्यूअर और वनरक्षक जैसे पद शामिल हैं।
सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में भी कुछ राहत देने का फैसला किया है। पूर्व अग्निवीरों को लिखित परीक्षा से छूट मिलेगी। इसके अलावा उम्र सीमा, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भी छूट का प्रावधान रहेगा।
यह नीति केंद्र की अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सैन्य सेवा पूरी करने वाले पूर्व अग्निवीरों के लिए बनाई गई है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक, इस कदम का मकसद उन्हें राज्य की सरकारी और अर्ध-सरकारी सेवाओं में रोजगार के अवसर देना है।
कुछ खास पदों पर जरूरत पड़ने पर 10% आरक्षण की सीमा बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन इसके लिए मौजूदा सामाजिक आरक्षण व्यवस्था को बरकरार रखना होगा।

