निर्धारित समय पर मकान न देने के मामले में जिला उपभोक्ता आयोग ने यमुना प्राधिकरण को आवंटी की जमा धनराशि 30 दिन में लौटाने का आदेश दिया है। आवंटी ने मकान का निर्माण न होने पर प्राधिकरण से पैसा लौटाने का अनुरोध किया था। प्राधिकरण ने उसको भुगतान नहीं किया।महाराष्ट्र के पुणे निवासी रंजना देवी ने यमुना एक्सप्रेस-वे प्राधिकरण की आवासीय योजना में फ्लैट के लिए आवेदन किया था। आवेदन के दौरान प्राधिकरण को 1.50 लाख रुपये का भुगतान 28 नवंबर 2014 को किया गया। ड्रा के माध्यम से उनको फ्लैट आवंटित किया गया।
आवंटन की शर्तों के मुताबिक निर्धारित अवधि में फ्लैट का निर्माण पूरा नहीं कराया। उन्होंने प्राधिकरण के अधिकारियों से पंजीकरण धनराशि को वापस करने का अनुरोध किया। पैसा नहीं मिलने पर उन्होंने जिला उपभोक्ता आयोग में वाद दायर किया। आयोग में सुनवाई के दौरान प्राधिकरण ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि उनको 4 जुलाई 2015 को 314700 रुपये जमा कराये जाने थे। उपरोक्त धनराशि को जमा नहीं कराया गया। जिसके चलते उनके आवंटन को निरस्त करके जमा धनराशि को जब्त करने का प्रावधान है।

