मुम्बई डिवीजन में बिना टिकट यात्रा पर जुर्माना वसूली में भारी वृद्धि
सेंट्रल रेलवे के मुम्बई डिवीजन में बिना टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से जुर्माना वसूलने में भारी बढ़ोतरी देखी गई है, जो टिकट रहित यात्रा के लिए न्यूनतम जुर्माना 250 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किए जाने के बाद हुई है। 1 से 16 जुलाई के बीच बिना टिकट यात्रा के मामले लगभग 4% घटे, जबकि जुर्माना वसूली में 61% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई।
नवीनतम जुर्माना 21 जून को जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के अंतर्गत प्रभाव में आया। 21 जून से 16 जुलाई के बीच मुम्बई डिवीजन ने बिना टिकट और अनधिकृत यात्रा के 1.21 लाख मामले दर्ज किए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 2.8% कम हैं। इसके बावजूद कुल जुर्माना वसूली 5.08 करोड़ रुपये से बढ़कर 8.66 करोड़ रुपये हो गई, जो लगभग 70% की वृद्धि है।
रेलवे अधिकारियों का कहना है कि बढ़ी हुई जुर्माना राशि यात्रियों को वैध टिकट खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रही है एवं बिना टिकट यात्रा को रोकने में मददगार साबित हो रही है। उन्होंने यह भी बताया कि उपनगर नेटवर्क में अनाधिकृत यात्रा को रोकने के लिए विशेष टिकट जांच अभियान जारी रहेंगे।