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दिल्ली: मकान ढहाए जाने के बाद दूसरी जगह रहने वाले मतदाता अब नए पते पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे

दिल्ली में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई और अन्य कारणों से मकान ढहाए जाने के बाद दूसरी जगह रहने वाले मतदाता अब नए पते पर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय ने मंगलवार को वोटर अधिकार मंच के प्रतिनिधित्व के जवाब में यह स्पष्ट किया है। चुनाव कार्यालय के अनुसार, यदि कोई व्यक्ति पुराने पते का निवासी नहीं रह गया है तो वह नए पते पर नाम स्थानांतरित कराने के लिए आवेदन कर सकता है। यह प्रक्रिया 30 सितंबर तक चलेगी। चुनाव कार्यालय ने बताया कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए संबंधित विधानसभा क्षेत्र का सामान्य निवासी होना प्रमुख शर्तों में से एक है।

नए पते पर नाम जुड़ने के बाद ही पुराने पते वाली मतदाता सूची से उसका नाम हटाया जाएगा।दरअसल, दिल्ली में हाल के महीनों में अतिक्रमण हटाने और अदालत के निर्देशों पर की गई अन्य कार्रवाइयों के दौरान कई मकान और बस्तियां ढहाई गई हैं। इसके बाद वहां रहने वाले कई लोग दूसरी जगह चले गए। विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बूथ स्तर के अधिकारियों को पुराने पते पर ऐसे मतदाता नहीं मिले। इसके चलते उनके नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए।

दिल्ली में 30 जून से 17 अगस्त तक घर-घर जाकर करीब 1.45 करोड़ मतदाताओं को गणना प्रपत्र वितरित किए गए थे। जिन मतदाताओं से भरे हुए प्रपत्र वापस नहीं मिल सके, उनमें अनुपस्थित, पता बदल चुके, मृत, कहीं और पहले से पंजीकृत और अन्य श्रेणियों के मतदाता शामिल थे। ऐसे करीब 47.5 लाख मतदाताओं के नाम 18 अगस्त को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची से बाहर किए गए। चुनाव कार्यालय के अनुसार, प्रारूप सूची में नाम नहीं होने वाले मतदाताओं को दावा-आपत्ति की अवधि में नए सिरे से नाम दर्ज कराने का अवसर दिया गया है। इसके लिए उन्हें नाम दर्ज कराने के लिए निर्धारित आवेदन के साथ घोषणा और आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )