अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम सुनील कुमार-I की अदालत ने सूरजपुर थाना क्षेत्र में करीब दस साल पहले हुई एक हत्या के मामले में गांव श्यौराजपुर निवासी मोहित और अनूप को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जुर्माना न भरने की स्थिति में एक-एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।अभियोजन पक्ष के अनुसार, वादी ब्रह्म सिंह उर्फ लीलू ने 27 दिसंबर 2015 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसी दिन सुबह वह अपने खेतों की ओर फाटक रोड पर टहलने गया था। उसके खेतों में जहां आवासीय कॉलोनी के प्लॉट काटे जा रहे थे।
वहां प्लॉटों के बीच बने मुख्य रास्ते पर सड़क से करीब 100 मीटर की दूरी पर एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा मिला। सिर ईंटों से बुरी तरह कुचला हुआ था। चेहरा पहचान में नहीं आ रहा था। गांव के कई लोगों को शव दिखाया गया, लेकिन कोई भी शिनाख्त नहीं कर सका। वादी को आशंका थी कि मृतक को बाहर से लाकर वहां उसकी हत्या की गई थी। इस तहरीर के आधार पर थाना सूरजपुर में अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

