Report By :ICN Network Ankit Srivastav, Haryana
गुरुग्राम में धोखाधड़ी के एक मामले में आरोपित को अदालत में पेश करने के दौरान एसीपी नवीन शर्मा द्वारा न्यायाधीश को ठीक से सैल्यूट न करने पर जिला अदालत ने पुलिस आयुक्त को कार्रवाई के आदेश दिए हैं। यह आदेश ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास विक्रांत की अदालत ने दिया है। यह मामला आठ फरवरी का है। अब इस मामले में डीसीपी वेस्ट करण गोयल जल्द ही रिपोर्ट देंगे।
एसीपी नवीन अपनी टीम के साथ आरोपित अनिल को पेश करने के लिए अदालत में गए थे। आरोपित को अदालत में पेश करने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने दो उंगलियों से न्यायाधीश को सैल्यूट किया। अदालत ने जब एसीपी से इस तरह सैल्यूट करने के तरीके के सीखने के बारे में सवाल किया तो उन्होंने बताया कि उन्होंने तीन तरीके से सैल्यूट करने के बारे में सीखा है।
पहला सिर्फ आंखों की भौंह उठाकर, दूसरा माथे पर हाथ लगाकर और तीसरा पूरे तरीके से सैल्यूट करने के बारे में। इसके तुरंत बाद ही उन्हें एहसास हुआ कि अदालत मजाक करने की जगह नहीं है। इसके बाद उन्होंने कहा कि उनकी शर्ट टाइट थी, इसके चलते वह ठीक से सैल्यूट नहीं कर सके।
अदालत ने पंजाब पुलिस रुल्स 1934 का हवाला देते हुए कहा कि प्रत्येक पुलिस अधिकारी वर्दी में किसी अदालत में प्रवेश करते समय, जब ऐसी अदालत चल रही हो, अदालत को सैल्यूट करेगा, भले ही उस समय ऐसी अदालत में अध्यक्षता करने वाले न्यायिक अधिकारियों की टैंक या स्थिति कुछ भी हो। इसके बाद अदालत ने कहा कि उन्हें नियमों और प्रोटोकाल के बारे में जागरुक करते हुए उचित रूप से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। अदालत ने पुलिस आयुक्त को जरूरी कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए मामले की रिपोर्ट अदालत में जमा करने के लिए कहा है। गुरुग्राम के कमिश्नर ने कहा है की जांच कर करवाई संबंधी रिपोर्ट अदालत में सौंपी जाएगी ।