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UP: योजना का ऑप्शन चुनन का एक और मौका, 30 सितंबर की डेट फाइनल

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से जुड़े राज्य सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) चुनने का एक और मौका दिया है। 28 मार्च 2005 से पहले विज्ञापित पदों पर नियुक्त कर्मचारी अब 30 सितंबर तक ओपीएस का विकल्प चुन सकते हैं। कैबिनेट ने समय सीमा बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी जिससे वंचित कर्मचारियों को लाभ होगा।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) से आच्छादित राज्य सरकार के ऐसे कार्मिक जिनकी नियुक्ति 28 मार्च 2005 से पूर्व निकाले गए विज्ञापनों के आधारपर हुई है उन्हें पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का विकल्प चुनने का और एक मौका दिया गया है।

पात्र कार्मिक अब 30 सितंबर तक पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुन सकेंगे। नियुक्ति प्राधिकारी के स्तर से आदेश जारी करने की तिथि 30 नवंबर तथा एनपीएस खाता बंद करने की तिथि 28 फरवरी 2026 कर दी गई है।विकल्प चुनने और आदेश जारी करने के लिए अंतिम बार समय सीमा का विस्तार किया गया है। विस्तारित समय सीमा के अंदर कार्मिकों द्वारा यदि ओपीएस का विकल्प नहीं चुना जाता है तो वह एनपीएस से ही आच्छादित रहेंगे।मंगलवार को आयोजित प्रदेश कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। गौरतलब है कि 28 मार्च 2005 से पूर्व के विज्ञापनों के आधार पर नियुक्त राज्य सरकार के कार्मिकों को पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने के लिए 28 जून 2024 को आदेश जारी किया गया था।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )