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UPSIDA CEO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, उपभोक्ता आयोग ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया

Report By : ICN Network
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) मयूर माहेश्वरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हुआ है। जिला उपभोक्ता आयोग ने यह आदेश उपभोक्ता आयोग के आदेश का क्रियान्वयन न होने पर जारी किया है। मामले में अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी। लेख के माध्यम से जानिए क्या है पूरा मामला

UPSIDA CEO के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट, उपभोक्ता आयोग ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को दिए आदेश

कानपुर जिला उपभोक्ता आयोग ने उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (UPSIDA) के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (CEO) मयूर माहेश्वरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। यह कार्रवाई आयोग के आदेशों का पालन न करने के कारण की गई। आयोग ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया है कि वे सीईओ को पेश करें। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।

क्या है पूरा मामला?

दिल्ली निवासी पुष्पा आडवाणी को 2001 में यूपीसीडा द्वारा औद्योगिक भूखंड संख्या 77, साइट-सी में आवंटित किया गया था। लेकिन समय पर किस्तों का भुगतान न करने और अन्य कारणों से यह आवंटन रद्द कर दिया गया। इसके खिलाफ पुष्पा आडवाणी ने जिला उपभोक्ता फोरम में अपील दायर की

22 अक्टूबर 2003 को जिला उपभोक्ता फोरम ने आवंटी के पक्ष में फैसला सुनाया और यूपीसीडा को भूखंड पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया, साथ ही ₹12,000 का जुर्माना भी लगाया। यूपीसीडा ने इस फैसले को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में चुनौती दी

सभी स्तरों पर फैसले के खिलाफ UPSIDA की हार

3 जुलाई 2019 को राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद यूपीसीडा ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में अपील दायर की, लेकिन यहां भी उसे निराशा हाथ लगी

अगस्त 2023 में राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने जिला उपभोक्ता फोरम के आदेश को मान्य करते हुए यूपीसीडा को एक महीने के भीतर भूखंड पुनर्स्थापित करने और ₹12,000 का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया। लेकिन आदेश का पालन नहीं हुआ

गिरफ्तारी वारंट जारी, 50 हजार के बेल बॉन्ड का आदेश

जनवरी 2024 में शिकायतकर्ता ने पुनः जिला उपभोक्ता आयोग में अपील की। आयोग ने सुनवाई के दौरान यूपीसीडा द्वारा आदेशों की अवहेलना को गंभीरता से लिया और सीईओ मयूर माहेश्वरी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। आयोग ने कानपुर पुलिस कमिश्नर को आदेश दिया कि वे सीईओ को पेश करें

इसके अलावा, सीईओ को निजी तौर पर ₹50,000 का बेल बॉन्ड भरने का आदेश दिया गया है और उन्हें 28 फरवरी से पहले आयोग के सामने पेश होने के लिए निर्देशित किया गया है

By admin

Journalist & Entertainer Ankit Srivastav ( Ankshree)

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