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दिल्ली शराब नीति केस: अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम सुनवाई,बताते हैं क्या कहता है कोर्ट ?

Report By : (ICN Network)

Arvind Kejriwal bail highlights: अरविंद केजरीवाल की दो अलग-अलग याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, केजरीवाल ने सीबीआई को अपनी एक याचिका में गिरफ्तारी को लेकर चुनौती दी थी .दूसरी याचिका में केजरीवाल ने जमानत देने की अपील की थी .उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को बरकरार रखने के दिल्ली हाई कोर्ट के 5 अगस्त के आदेश को चुनौती दी है.सुप्रीम कोर्ट ने कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से दायर याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है . जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ ने दिल्ली सीएम की जमानत याचिका पर सुनवाई की है . वहीं वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने केजरीवाल का पक्ष रखा.केंद्रीय एजेंसी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) एसवी राजू ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की पीठ के समक्ष कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भी केजरीवाल की याचिका को शीर्ष अदालत ने निचली अदालत को वापस भेज दिया था। इस याचिका में केजरीवाल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी.
इससे पहले, केजरीवाल ने शीर्ष अदालत से कहा कि कथित आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई ने उन्हें लगभग दो साल तक गिरफ्तार नहीं किया। ED द्वारा दायर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिलने के बाद 26 जून को उनकी गिरफ्तारी की गई.केजरीवाल पक्ष के दूसरे वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा, “जिस तरीके का ऑब्जरवेशन मनीष सिसोदिया और विजय नायर के जजमेंट में आया, उसी को आधार बनाकर हमने जिरह की है. हमें पूरी उम्मीद है कि अगले सप्ताह तक इसमें फैसला आ जाएगा, जिसको लेकर हम बहुत पॉजिटिव हैं.” उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई का एक मकसद था कि रिहाई को टाला जाए और केजरीवाल को रिमांड दोबारा रिमांड पर लिया जाए. लेकिन शीर्ष अदालत ने ऐसा करने से मना कर दिया .दरअसल, सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सीएम केजरीवाल को अंतरिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था. हालांकि, उनकी रिहाई से पहले ही सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया .

By ICN Network

Ankit Srivastav (Editor in Chief )

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