Report By : ICN Network
दिल्ली हाईकोर्ट ने बटला हाउस इलाके में चल रही तोड़फोड़ की कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है। न्यायालय का यह आदेश दक्षिण दिल्ली नगर निगम (SDMC) की उस कार्रवाई पर आया है, जिसमें अवैध निर्माणों को हटाने के लिए अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया जा रहा था। कोर्ट ने फिलहाल इन कार्यवाहियों पर स्टे लगाते हुए मामले की अगली सुनवाई तक राहत दी है।
दरअसल, बटला हाउस इलाके में कुछ इमारतों को अवैध बताकर तोड़फोड़ शुरू की गई थी। इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। याचिका में कहा गया कि जिन इमारतों को गिराया जा रहा है, उन्हें पहले कोई नोटिस नहीं दिया गया और यह कार्रवाई बिना सुनवाई के की जा रही है।
इस पर अदालत ने सुनवाई करते हुए कहा कि जब तक यह तय नहीं होता कि निर्माण वास्तव में अवैध है या नहीं, तब तक तोड़फोड़ जैसी कठोर कार्रवाई नहीं की जा सकती। कोर्ट ने नगर निगम से इस पूरे मामले पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है।
हाईकोर्ट के इस फैसले से स्थानीय निवासियों को बड़ी राहत मिली है, जो निगम की कार्रवाई को लेकर काफी परेशान थे। अब मामले की अगली सुनवाई तक कोई तोड़फोड़ नहीं की जाएगी और यथास्थिति बनी रहेगी।