रोहतक के श्रीनगर कॉलोनी निवासी तारावती ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने सेक्टर-37 डी में विकसित की जा रही सिग्नेचर ग्लोबल में एक फ्लैट बुक किया था। इसको लेकर कंपनी के साथ उनका तीन सितंबर 2021 में करार हुआ था। कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 30 सितंबर 2023 तक पजेशन दे दिया जाएगा लेकिन उन्हें पजेशन नहीं दिया गया। उन्होंने करार के अनुसार, 63.07 लाख रुपये कंपनी को दे दिए थे। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी को आदेश दिया है वह 13 महीने की देरी पजेशन देने पर खरीदार की तरफ से दिए गए 63.07 लाख रुपये पर 10.85 प्रतिशत की दर से ब्याज दें।
गुरुग्राम: देरी से फ्लैट का पजेशन देने पर बिल्डर को देना होगा ब्याज
रोहतक के श्रीनगर कॉलोनी निवासी तारावती ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने सेक्टर-37 डी में विकसित की जा रही सिग्नेचर ग्लोबल में एक फ्लैट बुक किया था। इसको लेकर कंपनी के साथ उनका तीन सितंबर 2021 में करार हुआ था। कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 30 सितंबर 2023 तक पजेशन दे दिया जाएगा लेकिन उन्हें पजेशन नहीं दिया गया। उन्होंने करार के अनुसार, 63.07 लाख रुपये कंपनी को दे दिए थे। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी को आदेश दिया है वह 13 महीने की देरी पजेशन देने पर खरीदार की तरफ से दिए गए 63.07 लाख रुपये पर 10.85 प्रतिशत की दर से ब्याज दें।

