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गुरुग्राम: देरी से फ्लैट का पजेशन देने पर बिल्डर को देना होगा ब्याज

देरी से फ्लैट का पजेशन देने पर बिल्डर को खरीदार की तरफ से दी गई राशि पर 10.85 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा। 30 सितंबर 2023 को बिल्डर को पजेशन देना था लेकिन उनकी तरफ से 11 दिसंबर 2024 पजेशन दिया गया था। यह आदेश हरियाणा रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण गुरुग्राम के चेयरमैन अरुण कुमार और सदस्य फूल सिंह मीणा ने दिया है।
रोहतक के श्रीनगर कॉलोनी निवासी तारावती ने प्राधिकरण में दायर की याचिका में बताया कि उन्होंने सेक्टर-37 डी में विकसित की जा रही सिग्नेचर ग्लोबल में एक फ्लैट बुक किया था। इसको लेकर कंपनी के साथ उनका तीन सितंबर 2021 में करार हुआ था। कंपनी की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि 30 सितंबर 2023 तक पजेशन दे दिया जाएगा लेकिन उन्हें पजेशन नहीं दिया गया।

उन्होंने करार के अनुसार, 63.07 लाख रुपये कंपनी को दे दिए थे। प्राधिकरण ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कंपनी को आदेश दिया है वह 13 महीने की देरी पजेशन देने पर खरीदार की तरफ से दिए गए 63.07 लाख रुपये पर 10.85 प्रतिशत की दर से ब्याज दें।

By Ankshree

Ankit Srivastav (Editor in Chief )

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