नोएडा सेक्टर-95 स्थित शहीद रामेंद्र प्रताप सिंह फिलिंग स्टेशन पर 7 मई को पंप कर्मियों के साथ गाली गलौज कर जानलेवा हमला करने के आरोप से घिरे दिल्ली से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। संबंधित न्यायालय की ओर से आप विधायक, उनके बेटे समेत तीन आरोपियों की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई है।
AAP विधायक और उसके बेटे समेत तीनों आरोपियों की तलाश में नोएडा पुलिस की दो टीमें बीते कई दिनों से दिल्ली स्थित उनके आवास समेत ठिकाने पर दबिश दे रही थीं। पुलिस फरार चल रहे विधायक, उनके बेटे अनस और अबु बकर की संपत्ति कुर्क करने की तैयारी कर रही थी। आप विधायक समेत अन्य को न्यायालय से राहत मिलने की पुष्टि एडिशनल डीसीपी मनीष कुमार मिश्र की ओर से की गई है। अब नोएडा पुलिस अदालत के आदेश के बिना आप विधायक को गिरफ्तार नहीं कर सकेगी।
नोएडा सेक्टर-95 स्थित फिलिंग स्टेशन के मैनेजर ने पुलिस को दीशिकायत में बताया था कि सात मई को आप विधायक का बेटा अनस कार से अपने साथियों के साथ पहुंचा और पंप कर्मियों पर बिना लाइन में लगे तेल भरने का दबाव बनाने लगा। अनस ने कहा कि आगे वाली गाड़ी को आगे बढ़ाकर उसकी गाड़ी में पहले तेल भरा जाए। इस पर सेल्समैन ने कहा कि आप लाइन में हैं अभी आपकी गाड़ी में तेल भर जाएगा। इसी दौरान अनस और उसकी कार में बैठे अन्य लड़कों ने मारपीट की।
इसके बाद अमानतुल्लाह खान खुद पहुंचे और मैनेजर को धमकाया। घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गया और कुछ ही समय बाद यह सोशल मीडिया के विविध प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया। केस दर्ज करने के बाद मारपीट के आरोप में नोएडा पुलिस ने आप विधायक के मैनेजर हापुड़ निवासी इकरार अहमद को गिरफ्तार कर लिया था।